वोडाफोन आइडिया ने कहा कि कोर्ट का फैसला समझ से परे हैं. कोर्ट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के AGR के कैलकुलेशन के एरर को ठीक करने की अनुमति नहीं दी.